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मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 जाने क्या है लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 जाने क्या है लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया


Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025: शादी प्रत्येक परिवार के जीवन का खास अवसर होता है, लेकिन कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह समारोह की व्यवस्था करने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025’ की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को शादी के मंडप, आयोजन स्थल  सुविधाएँ निशुल्क उपलब्ध कराती है ताकि बेटियों की शादी आसानी और गरिमापूर्वक पूरी  हो सके।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 क्या है?

इसका लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस योजना के अंदर वर-वधू के परिवार को शादी के लिए मंडप, पंडाल, कुर्सी, टेंट, बिजली, पीने का पानी एवं सामान्य भोजन आदि सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। साथ ही, कई जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन भी करते हैं ताकि विवाह में होने वाला अतिरिक्त खर्च बचाया जा सके।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 उद्देश्य (Objective)

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का उद्देश्य –
  • गरीब परिवारों के बेटियों की शादी को भव्य, सुलभ और कम खर्च वाला बनाना।
  • विवाह में होने वाले अति खर्च और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना।
  • बेटियों, विधवा और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 के लाभ (Benefits)

  • शादी के लिए सरकारी मंडप/पंडाल की मुफ्त व्यवस्था।
  • टेंट, लाइट, कुर्सी, भोजन और पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएँ निशुल्क।
  • सामूहिक या व्यक्तिगत (दोनों तरह से) विवाह के लिए सुविधा उपलब्ध।
  • अतिरिक्त कोई किराया या शुल्क नहीं देना पड़ता।
  • विवाह को सामाजिक दायरे में पूरी  करने की सहायता, जिससे बचत होती है।
  • महिलाओं और बेटियों को सम्मानपूर्वक विवाह कराने में सरकार की भागीदारी।
  • कुछ स्थानों पर सामूहिक विवाह में शासन की ओर से उपहार या सहयोग राशि भी मिलती है।

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Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम हो।
  • कक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग को प्राथमिकता।
  • वधू की आयु कम-से-कम 18 वर्ष एवं वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • पहले  में इस योजना का लाभ न लिया गया हो।

Mukhymantri Kanya Vivah Mandap Yojana 2025 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

  • सबसे पहले अपने संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ।
  • योजना के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म लें/डाउनलोड करें।
  • फॉर्म में परिवार, वर-वधू, विवाह की तिथि, स्थान व अन्य जानकारी भरें।
  • मांगे गए दस्तावेज—आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह निमंत्रण पत्र, वैध आयु प्रमाण आदि जोड़ दे।
  • भरे हुए फॉर्म को जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें या पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करें।
  • आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद निर्धारित तिथि पर विवाह मंडप या पंडाल का उपयोग कर सकते हैं।
  • जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन/जिला कार्यालय से सहायता लें।

‘बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025’ गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वास्तव में मददगार है, जिससे वे बिना किसी झिझक और कमी के अपनी बेटियों के लिए गरिमापूर्ण विवाह समारोह आयोजित कर सकते हैं। अगर आप भी पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।

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