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बिहार बाढ़ राहत योजना मे सरकार देंगी 7,000 आवेदन शुरू, जाने पुरी जानकारी?

बिहार बाढ़ राहत योजना मे सरकार देंगी 7,000 आवेदन शुरू, जाने पुरी जानकारी?


Bihar Badh Rahat Yojana 2025: बिहार सरकार द्वारा बाढ़/आपदा के कारण पशुओं की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु पर अनुदान प्रदान किया जाता है। बाढ़/आपदा के चलते पशु मृत्यु के मामले में बिहार सरकार से सहायता अनुदान मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं के आधार पर पशुपालकों को अनुदान दिया जाता है, जिसमें पशु/मुर्गी पालन करने वाले किसानों को भी अनुदान शामिल है।

Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 के अंदर  लाभ किस प्रकार प्रदान किए जाते हैं, इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की पूरी  जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Bihar Badh Sahayata Anudan Yojana 2025 के अंदर  लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Bihar Badh Rahat Yojana 2025 :Overview

योजना का नाम Bihar Badh Rahat Yojana 2025
विभाग का नाम आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार
लाभ राशि प्रति परिवार ₹7000
आवेदन मोड ऑफलाइन (Offline)

Bihar Badh Rahat Yojana 2025 लाभ 

  • बिहार बढ़ राहत योजना 2025 के अंदर  निम्नलिखित फायदे दिए जाते हैं:
  • हर एक  प्रभावित परिवार को 7000 रुपये की सहायता राशि।
  • राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • घर, फसल, मवेशी, या संपत्ति के नुकसानों के लिए अलग से समर्थन।
  • नाम सूची में दर्ज होने के बाद तुरंत सहायता उपलब्ध कराना।

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Bihar Badh Sahayata Yojana 2025 के लिए योग्यता

Bihar Badh Rahat Yojana 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरे किए जाने चाहिए:

  • आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • परिवार का आवास जिला, प्रखंड, पंचायत, या गांव बाढ़ से प्रभावित घोषित किया जाना चाहिए।
  • घर, फसल, जानवर, या अन्य संपत्तियों को बाढ़ से प्रभावित किया गया हो।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी सूची में नाम होना आवश्यक है।
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा होना आवश्यक है।

Bihar Badh Rahat Yojana 2025 में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

  • मुखिया या वार्ड प्रतिनिधि के जरिए
  • अपने गाँव के प्रधान या वार्ड सदस्य से बात  करें।
  • उन्हें सूचित करें कि आप बाढ़ से प्रभावित हैं और सूची में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं।
  • अगर वे सहमति देते हैं तो आपका नाम सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
  • यदि स्थानीय प्रतिनिधि नाम नहीं जोड़ते हैं, क्या करे 
  • आप अपने ब्लॉक स्तर के आपदा प्रबंधन कार्यालय में जाएं।
  • संबंधित अधिकारी को अपने मामले के बारे में लिखित आवेदन या मौखिक तरीके से जानकारी दें।
  • कार्यालय के स्तर पर आपका नाम सूची में जोड़ा जाएगा या आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

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